आगर-मालवा, 09 अक्टूबर/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राघवेन्द्र सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रेसवार्ता ली। कलेक्टर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम निर्वाचन-2023 की घोषणा कर दी गई है। निर्वाचन की घोषणा होने के साथ ही सम्पूर्ण आगर-मालवा जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा इस बार इको फ्रेंडली चुनाव सम्पन्न करवाने की अपील के पालन में जिले में चुनाव में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करने हेतु मीडिया प्रतिनिधि अपने स्तर से जागरूकता लाए।
विधानसभा निर्वाचन-2023 हेतु घोषित कार्यक्रम अनुसार विधानसभा आगर एवं सुसनेर के लिए निर्वाचन की अधिसूचना का प्रकाशन 21 अक्टूबर को होगा, इसी दिन से अभ्यर्थी अपने नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारियों को दाखिल कर सकेंगे, नाम निर्देशन पत्र 30 अक्टूबर तक स्वीकार किए जाएंगे, नाम निर्देशन पत्रों की जांच 31 अक्टूबर को होगी तथा 02 नवम्बर तक अभ्यर्थिता से नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 17 नवम्बर को होंगे तथा मतगणना 03 दिसम्बर को होगी।
कलेक्टर ने बताया कि आगर-मालवा जिले में कुल 4 लाख 68 हजार 584 मतदाता है। जिनमें पुरूष मतदाता 2 लाख 40 हजार 985 तथा महिला मतदाता 2 लाख 27 हजार 586 तथा तृतीय लिंग 13 मतदाता है। विधानसभावार मतदाता में विधानसभा सुसनेर-165 में कुल 235092 मतदाता, जिनमें पुरूष मतदाता 1 लाख 21 हजार 162 एवं महिला मतदाता 1 लाख 13 हजार 923 तथा तृतीय लिंग 7 मतदाता है। इसी प्रकार विधानसभा आगर-166 में कुल 233492 मतदाता है, जिनमें पुरूष मतदाता 1 लाख 19 हजार 823, महिला मतदाता 1 लाख 13 हजार 663 एवं तृतीय लिंग मतदाता 6 है। जिले में कुल 611 मतदान केन्द्र है, जिनमें से 110 मतदान केन्द्र क्रिटीकल है। जिले का ईपी एवं जेण्डर रेशों दोनों बढ़ा है। ईपी रेशो 61.54 से बढ़कर 63.17 तथा जेण्डर रेशो 931.35 से बढ़कर 944.40 हो गया है।
कलेक्टर ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार द्वारा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को आपराधिक प्रकरणों की जानकारी देना होगी। साथ ही संबंधित पार्टी को आपराधिक प्रवृत्ति वाले अभ्यर्थी को प्रत्याशी बनाएं जाने का कारण भी बताना होगा। आदर्श आचरण संहिता के लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति अधिक मात्रा में केश न लेकर चलें, 01 लाख से अधिक के ट्राजेक्शन की जानकारी बैंकों से ली जाएगी तथा 10 लाख से अधिक के ट्रांजेक्शन की सूचना आयकर विभाग को प्रदान की जाएगी। जिले के 80 प्लस मतदाता एवं 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगजनों को पोस्टल बैलेट से घर पर ही मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी, इन्हें पोस्टल बैलेट इशु करवाने हेतु फार्म 12डी में आवेदन करना होगा।
कलेक्टर ने बताया कि जिले के ऐसे 50 मतदान केन्द्र जहां पिछले चुनाव में मतदान प्रतिशत कम रहा है, वहां स्वीप के तहत् विशेष जागरूकता गतिविधि आयोजित होगी, ताकि शत्-प्रतिशत मतदाता मतदान कर सकें। दोनों विधानसभा में एक-एक मतदान केन्द्र ऐसे होंगे, जिन्हें पीडब्ल्यूडीकर्मी द्वारा संचालित किया जाएगा। साथ ही शहरी क्षेत्रों में लगभग 40 मतदान केन्द्र ऐसे बनाए जाएंगे, जिन्हें सिर्फ महिलाकर्मियों द्वारा ही संचालित किया जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के बाद से जिले में कोई भी जुलूस, रैली, जलसा आदि बिना अनुमति के आयोजित नहीं हांगे, रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। सी-विजील एप्प के माध्यम से कोई भी नागरिक आचरण संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकता है। सुविधा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन अनुमति प्राप्त होगी तथा सक्षम एप्प के माध्यम से दिव्यांगजन मतदान हेतु ट्रायसिकल व अन्य सुविधा के आवेदन कर सकते है।
पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार सिंह ने बताया जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न करवाए जाएंगे। आपराधिक प्रवृत्ति एवं निर्वाचन को प्रभावित करने सकने वाले वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। साथ ही आचरण संहिता लागू होने से सभी शस्त्र लायसेंसधारियों को अपने-अपने शस्त्र शीघ्र संबंधित थानों में जमा करवाना होगे।
एमसीएमसी सदस्य एवं सचिव अनुराधा गहरवाल ने बताया कि प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी अभ्यर्थी का विज्ञापन का प्रकाशन करने के पूर्व उसका एमसीएमसी से प्रमाणीकरण अनिवार्य करवाना होगा। प्रमाणीकरण उपरान्त ही उसका प्रकाशन किया जा सकेगा।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री आरपी वर्मा, डिप्टी डीईओ श्रीमती मनीषा कौल सहित प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारगण उपस्थित रहे।