आगर-मालवा, 03 नवम्बर/ संभागायुक्त उज्जैन डॉ. संजय गोयल ने निर्वाचन ड्यूटी में लापरवाही बरतनें पर सहायक आबकारी अधिकारी जितेन्द्र सिंह अलावे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जारी आदेशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला आगर-मालवा द्वारा सहायक जिला आबकारी अधिकारी जितेन्द्रसिंह अलावे की ड्यटी सामान्य प्रेक्षक एस. के. मीणा से समन्वय कर रिपोर्ट एवं अन्य कार्यों के लिये लाईजनिंग आफिसर के रूप में लगाई गई थी, श्री अलावे द्वारा लाईजनिंग कार्य में लापरवाही/उच्छंखल व्यवहार तथा शासकीय कार्य के प्रतिनिष्ठा ना रखते हुए कार्य किया गया। रिटर्निंग अधिकारी विधानसभा क्षेत्र-165 सुसनेर द्वारा अलावे को समक्ष में मौखिक रूप से संयमित व्यवहार एवं समन्वय किए जाने के निर्देश दिये, किन्तु अलावे द्वारा सामान्य प्रेक्षक के समक्ष असंयमित रहकर ही व्यवहार किया गया तथा अपने शासकीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई, उक्त कृत्य निर्वाचन दायित्व के निर्वहन में लापरवाही एवं म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी मे आता है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी को उक्त गंभीर कृत्य के लिये म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।