सुसनेर। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले के श्री आस्था अकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल सुसनेर द्वारा विद्यार्थियों से 10 प्रतिशत अधिक शुल्क राशि वसूलने पर 2 लाख रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई है।
जारी आदेशानुसार जिले में संचालित निजी विद्यालयों में मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 के क्रियान्वयन की जाँच हेतु गठित विकासखंड स्तरीय जाँच समिति द्वारा श्री आस्था अकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल की जांच के दौरान स्कूल प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में विभिन्न कक्षाओं में बिना जिला स्तरीय/राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन के 10 प्रतिशत से अधिक शुल्क वृद्धि की गई है, जो मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम, 2020 के नियम 04 के उपनियम (01) (02) (03) का उल्लंघन की श्रेणी में आने पर वसूली गई अधिक राशि संबंधित विद्यार्थियों के पालकों को 30 दिवस में वापस कर जिला समिति को सूचित करने के निर्देश दिए गए थे। आदेश का प्रथम बार उल्लंघन होने पर 2 लाख रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। उक्त स्कूल प्रबंधक को अधिरोपित शास्ति राशि विभागीय पोर्टल के माध्यम से जमा कर पावती जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना होगी।