राकेश बिकुन्दिया, सुसनेर। प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओ में आए दिन घोटाले सामने आते रहते है। ताजा मामला मालनवासा सोसायटी का आया है। जिसमें एक किसान से राशि जमा कराय जाने के बाद भी उसे ओवरड्यू का बिल थमा दिया गया और राशि जमा करने का बोल दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर संस्था के जिम्मैदारों ने किसान को खाद देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में पीडित किसान ने मंगलवार को जन सुनवाई में आगर जिला कलेक्टर राघेवन्द्रसिंह से इसकी शिकायत की है।
किसान पुरसिंह पिता गुमानसिंह जात सौंधिया निवासी ग्राम ननोरा ने कलेक्टर को जनसुनवाई में दिए गए आवेदन में बताया की प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था में मुझ प्रार्थी के द्वारा सम्पूर्ण राशि जमा करने बाद मेरे खाते में बकाया राशि 7792 रूपये व 34000 रूपये इस तरह से कुल 41792 की राशि बाकी होना बताकर के ओवरड्यू का बिल दे दिया गया है। जबकि मेरे द्वारा संस्था की सारी राशि जमा करा दी गई है। जिसकी रसीदे भी मेरे पास है। मेरे स्वामित्व एंव आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम ननोरा तहसील सुसनेर जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 145 रकबा 0. 42 हैं. सर्वे क्रमांक 160 रकबा 0.60 हैं, सर्वे क्रमांक 664/1 रकबा 0.02 हैं, सर्वे क्रमांक 146/1 रकबा 0.13 हैं, सर्वे क्रमांक 168/1 रकबा 0.13 हैं, सर्वे क्रमांक 167/1 रकबा 0.10 हैं, कुलकिता 06 कुल रकबा 1.40 हैं, हैं जिस पर मुझ प्रार्थी का के.सी.सी. ऋण खाता जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादत शाजापुर में हैं जिसका खाता क्रमांक 171000800420 है।
विगत् एक सप्ताह पूर्व जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में खाद के लिये गया था व बैंककर्मी ने कहा कि आपके खाते में बकाया राशि 7792 रूपये व 34000 रूपये बताकर आपका खाता ओवरड्यू बता रहा हैं इसिलये तुम्हे खाद नही मिल सकता जबकि मेरे द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाजापुर में दिनांक 16 मार्च 2022 में राशि 1 लाख 63500 रूपये व दिनांक दिनांक 27 मार्च 2023 को राशि 198000 रूपये व दिनांक 28 जून 2024 को राशि 238700 रूपये की राशि जमा की गई उसके बाद भी मेरा बकाया शेष कैसे बता रहा हैं। पीडित ने कलेक्टर से इस सम्बंध में निष्पक्ष जांच करवाई जाकर संस्था के जिम्मैदारों पर कार्रवाई की मांग की है।