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April 10, 2025 5:45 pm

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सुसनेर: सोयत में कबाड़ की दुकान में युवक की हत्या करने वाले आरोपियों को ADJ ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

सुसनेर। विधानसभा क्षेत्र के सोयत के चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज प्रकरण में हत्या कारित करने वाले अभियुक्तगण को सुसनेर न्यायालय ने आजीवन कारावास व कुल 8000 रू जुर्मानें से दण्डित किया है। हत्या कारित करने वाले अभियुक्तगण को सुसनेर न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायालय श्रीमान पकज कुमार वर्मा ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए कुल 8000 रू जुर्मानें से दण्डित किया है।

मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ पवन सौलंकी ने बताया कि फरियादी ने थाना सोयतकलां पर रिपोर्ट किया कि मेरा बडा भाई शेख अययुब कुरेशी की कबाडे की दुकान कण्ठाल नदी के पुल के पास है जिस पर करीब तीन माह से मैं रात में सोने आता था व दिन में मेरा भाई शेख अययुब कबाडे की दुकान संभालता था करीब दो दिन से मेरा भाई अययुब ही रात में दुकान पर सो रहा था क्योंकि मेरी भाभी अपने मायके सुसनेर चली गई थी कल रात करीबन 8ः30 बजें मै दुकान से अपने घर चला गया था और मेरा भाई अययुब दुकान पर सोने के लिए आ गया था सुबह करीबन 7ः30 बजें मैं घर से दुकान पर आया तो देखा कि मेरे भाई अययुब की लाश जमीन पर पडी हुई थी उसका गला व कान कटा हुआ था उसके शरीर से खून निकल रहा था फिर मैं घबरा गया आसपडोस के लोगों को बुलाया व बताया कि मेरे भाई अययुब की हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा की गई है जिसमें पुलिस ने विवेचना के दौरान अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया व विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र धारा 302,34 भादवि 25 आर्म्स एक्ट में माननीय न्यायालय में पेश किया गया। प्रकरण में विवेचना निरीक्षक राजीव उइके के द्वारा की गई। प्रकरण को राज्य शासन द्वारा जघन्य सनसनीखेज प्रकरण की सूची में शामिल किया गया। जहाँ से माननीय न्यायालय ने एडीपीओं श्री पवन सौलंकी के तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्त केा माननीय न्यायालय ने निम्नानुसार दण्ड से दण्डित किया।
(1) अभियुक्त 01
क्रमांक धारा दण्ड
1 धारा 302,34 भादवि आजीवन कारावास व एवं 2000 रू का अर्थदण्ड ,
अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 01 माह का सश्रम कारावास
2 25(1-बी)(बी) आर्म्स एक्ट 01 साल कारावास व एवं 1000 रू का अर्थदण्ड ,
अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 01 माह का सश्रम कारावास
(2) अभियुक्त 02
क्रमांक धारा दण्ड
1 धारा 302,34 भादवि आजीवन कारावास व एवं 2000 रू का अर्थदण्ड ,
अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 01 माह का सश्रम कारावास
2 25(1-बी)(बी) आर्म्स एक्ट 01 साल कारावास व एवं 1000 रू का अर्थदण्ड ,
अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 01 माह का सश्रम कारावास
(1) अभियुक्त 03
क्रमांक धारा दण्ड
1 धारा 302,34 भादवि आजीवन कारावास व एवं 2000 रू का अर्थदण्ड ,
अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 01 माह का सश्रम कारावास
प्रकरण में महत्वपूर्ण सहयोग कोर्ट मोर्हरिर आरक्षक 230 आशीष सोनी, थाना मुंशी सोयतकलां आर 202 बनवारी वर्मा ,सहायक ग्रेड 03 कृष्णकांत अग्रवाल के द्वारा किया गया।

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Author: malwakhabar

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