सुसनेर।दिनांक 01/12/21 को पत्नी का गला दबाकर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त पति को सुसनेर न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायालय (श्रीमान पकज कुमार वर्मा) सुसनेर ने आजीवन कारावास और कुल 1000 रू जुर्माने से दण्डित किया।मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ पवन सौलंकी, सुसनेर ने बताया कि फरियादी ने थाना सोयत में देहाती नालसी लेखबद्व करवाई कि दिनांक 1/12/21 को रात करीबन 12ः30 बजें मेरी मम्मी की चिल्लाचोट की आवाज सुनकर हम तीनों भाई बहन ने उठकर देखा तो मेरी मम्मी नीचे पडी थी और मेरे पापा मेरी मम्मी की छाती पर बेठकर उसका गला दोनों हाथों से दबा रहे थे और मेरी मम्मी हाथ पैर से बचाव कर रही थी और जमीन पर पैर पटक रही थी हम तीनों भाई बहन बोल रहे थे कि मम्मी का गला मत दबाओं तो हमे डरा दिया और बोले कि चिल्लाओं मत सो जाओं मैनें अपनी मम्मी को बचाने के लिए मेरे पापा का हाथ पकडा तो मुझे धक्का दे दिया मेरे पापा गला दबाकर मेरी मम्मी को जान से मार कर दरवाजा खोलकर कही चला गया फिर मैनें अपनी मम्मी को हाथ लगाकर हिलाया डुलाया वह नही उठी फिर हम तीनों भाई बहन ने मोहल्ले वालों के घर जाकर दरवाजा खटखटाया तो कोई नही उठा फिर मैनें सवेरे किराना की दुकान पर जाकर मेने अपने मामा को फोन लगाकर घटना के बारे में पुरी बात बताई थी अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र धारा 302,323,506 भादवि में माननीय न्यायालय में पेश किया। यह कि प्रकरण में विवेचना निरी हरीश जेजूरकर के द्वारा की गई। प्रकरण को राज्य शासन द्वारा जघन्य सनसनीखेज प्रकरण की सूची में शामिल किया गया । जहाँ से माननीय न्यायालय ने एडीपीओं श्री पवन सौलंकी के तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्त केा माननीय न्यायालय ने निम्नानुसार दण्ड से दण्डित किया
क्रमांक धारा दण्ड
1 302 भादवि आजीवन कारावास एवं 1000 रू का अर्थदण्ड ,
अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 01 माह का सश्रम कारावास
प्रकरण में महत्वपूर्ण सहयोग कोर्ट मोर्हरिर आरक्षक 230 श्री आशीष सोनी तथा थाना मुंशी सोयत आरक्षक 202 श्री वनवारी वर्मा , सहायक ग्रेड 03 कृष्णकांत अग्रवाल के द्वारा किया गया।