Search
Close this search box.

November 17, 2024 1:28 pm

Search
Close this search box.

आगर: धार्मिक स्थानों पर निर्धारित मापदंड के अनुसार ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करें – कलेक्टर

बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर होगी कार्रवाई
–कलेक्टर सिंह ने धर्मगुरुओं की बैठक ली

आगर मालवा – जिले में धार्मिक स्थान एवं अन्य स्थानों पर निर्धारित मापदंड अनुसार ही ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा, इसके लिए संबंधित एसडीएम से नियमानुसार अनुमति लेना होगी, बिना अनुमति एवं निर्धारित डेसिबल का उल्लंघन करते हुए लाउडस्पीकर बजाने पर संबंधित के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी, यह निर्देश कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विभिन्न धर्मो के धर्म गुरुओं की बैठक में दिए। कलेक्टर ने कहा कि निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन करते हुए बजाए जाने वाले लाउडस्पीकर एवं डीजे की जांच हेतु उड़नदस्ते का गठन किया जाएगा, उड़न दस्ते नियमित और आकस्मिक रूप से धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों का जहां ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग होता है वहां का निरीक्षण करेंगे तथा नियमों का उल्लंघन की स्थिति में जांच कर प्रतिवेदन सौपेंगे। इसके लिए जिला स्तर पर अपर कलेक्टर को नोडल अधिकारी नामित किया है।


कलेक्टर श्री सिंह ने धर्मगुरुओं से कहा कि धार्मिक स्थानों पर लाउडस्पीकर का उपयोग विधिवत् अनुमति लेकर एवं निर्धारित मापदंडों के अनुसार करने हेतु सहयोग अपेक्षित है। पूर्व से संचालित लाउडस्पीकरों की भी अनुमति लेकर उपयोग करें।
कलेक्टर ने बताया कि आवासीय क्षेत्र में दिन के समय 55 डेसीबल एवं रात के समय 45 डेसीबल, औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय 75 डेसीबल, रात के समय 70 डेसीबल, वाणिज्य क्षेत्र में दिन के समय 65 डेसीबल एवं रात के समय 55 डेसीबल तथा शांत क्षेत्र में दिन के समय 50 डेसीबल एवं रात के समय 40 डेसीबल ध्वनि सीमा निर्धारित की गई है, जिसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। अधिकतम अनुमत्य ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा- 15, मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार सिंह ने कहा कि जिले में लाउडस्पीकर एवं डीजे के उपयोग को लेकर जारी आदेशों का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा। सभी धर्म गुरूओ एवं डीजे संचालकों से अपेक्षा है कि मध्यम आकर एवं कम ध्वनि वाले डीजे एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग संबंधित एसडीएम से अनुमति लेकर ही करें। पूर्व से लगे हुए लाउडस्पीकर उतार ले तथा अनुमति लेकर ही प्रयोग करे। बैठक में एसडीम श्री सत्येंद्र बैरवा, एसडीओपी श्री मोतीलाल कुशवाह, तथा विभिन्न धर्मो के धर्म गुरु उपस्थित रहे।

malwakhabar
Author: malwakhabar

Share this post:

Leave a Comment

खबरें और भी हैं...

लाइव क्रिकट स्कोर

कोरोना अपडेट

Weather Data Source: Wetter Indien 7 tage

राशिफल

error: Content is protected !!