आगर-मालवा। जिले में किसी स्थान पर खुले में एवं बिना अनुमति के पशु मांस एवं मछली का विक्रय नहीं हो, यह निर्देश कलेक्टर श्री राघवेन्द्र सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में नगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर दिए। कलेक्टर ने सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया कि जिले में आज 15 दिसम्बर से 31 दिसम्बर तक विशेष जांच अभियान चलाकर खुले में मासं एवं मछली के विक्रय को पूर्णतः बंद करें, मांस एवं मछली के विक्रय के समस्त प्रतिष्ठानों में अपारदर्शी कांच/दरवाजा एवं साफ-सफाई की सम्पूर्ण व्यवस्था करवाएं, जो व्यक्ति अवैध अथवा नियम विरूद्ध व बिना अनुमति के मांस एवं मछली का विक्रय करें, उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाए।
खुले एवं अनुपयोगी बोरवल बंद करवाये,
कलेक्टर ने पीएचई विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि जिले में खुले एवं अनुपयोगी बोरवल को बंद करवाये, इसके लिए सर्वे कर लिया जाए। कोई भी अनुपयोगी बोरवेल खुले नहीं छोड़े, ऐसे बोरवेल व्यवस्थित ढंग से बंद कर दें, जिससे की जनहानि नहीं हो।
बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री विनोद कुमार सिंह, एसडीएम श्री सत्येन्द्र बैरवा, एसडीओपी श्री मोतीलाल कुशवाह, पीओ डूडा श्री पवन कुमार फुलफकीर, सीएमएचओ डॉ. राजेश गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी केएल कुम्भकार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।