सुसनेर। दिनांक 21/1/22 को महिला के साथ छेडछाड व मारपीट करने वाले आरोपी को सुसनेर न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पंकज कुमार वर्मा सुसनेर ने दो साल कारवास और कुल 300 रूपयें जुर्माने से दण्डित किया है। एजीपी मुकेश जेन चोधरी ने बताया कि फरियादी ने थाना सोयतकलां आकर रिपोर्ट किया कि दिनांक 21/1/22 को रात करीबन 9ः30 बजें की बात है मेरी मां को बुखार आ जाने के कारण मेरा भाई गांव के ही परिवार में बडे पापा का लडका की मोटरसाईकिल मांग कर लाया और मेरी मां को लेकर डाॅ को दिखाने के लिए सोयतकलां ले गया था मैं घर पर अकेली थी करीबन 10 बजें रात्री में मैं अपने मकान का दरवाजा अटका कर घर के अंदर मेरे पति से मोबाईल पर बात कर रही थी तभी घर के बाहर अचानक बरतन बजनें की आवाज आई तो मैनें अंदर से बोला कि मम्मी डाॅ को दिखा कर आ गई क्या इतने में अभियुक्त दरवाजंे को धक्का देकर अंदर आ गया मैनें अभियुक्त को बोला कि मेरी मम्मी भी साथ में आई क्या तो अभियुक्त ने बुरी नियत से मेरे दोनों हाथ पकड लिये और बोला कि चिल्लाचोट की या किसी को बताया तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा फिर उसने उसकी जेब से रस्सी निकाल कर मेरे दोनों हाथ बंाध दिये मैनें अपने बचाव के लिए अभियुक्त को लातों से धकेला और चिल्लाने की कोशिश की तो अभियुक्त ने मेरे मुंह में उसका हाथ डाल कर मेरी ही चुनरी से मेरा मंुह बांध दिया और मुझे खीच कर मकान के पीछे खेत में ले गया वहां जाकर मुझे थप्पड मारे व दोनों हाथों से मेरा गला दबा दिया ताकि मैं चिल्ला कर किसी को बुला न सकूं मुझे होठ , बायी आंख, दोनों हाथ की कलाई पर चोट लगी मैं चक्कर खाकर वही गिर गई फिर अभियुक्त कही से बोरी लेकर आया और मुझे बोरे में भर दिया तभी मेरी मां व भाई घर पर आ गये और मुझे ढुंढने लगे तो उनकी आवाज सुनकर अभियुक्त वहां से भाग गया कुछ देर बाद मैं जैसे तैसे बोरी से बाहर निकली और घर पर आई और अपनी मां व भाई को बताई फिर हम रिपोर्ट को आए है उसके बाद थाना सोयत पर अपराध क्रमांक 23/22 धारा 354,323,506,457,365 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना उनि वंदना शाक्यवार के द्वारा की गई। जहाँ से माननीय न्यायालय ने एजीपी श्री मुकेश जैन चैधरी के तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्त को दण्डित किया।