Search
Close this search box.

November 15, 2024 12:26 pm

Search
Close this search box.

आगर: बिना खाद्य लाइसेंस के व्यापार करना पड़ा भारी, कैफे कैंटीन संचालक पर 50 हजार रुपए का जुर्माना अधिरोपित

आगर-मालवा, 22 फरवरी/ न्याय निर्णायक अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट आगर द्वारा कार्यालय में प्राप्त शिकायत की जांच में चलित खाद्य प्रयोगशाला से 25 अक्टूबर 2021 को निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बिना वैध खाद्य लाइसेंस पंजीयन कैफे कैंटीन का संचालन करते पाए गए शिवनारायण विश्वकर्मा निवासी मालीखेड़ी, कृष्णा कैफे जिला चिकित्सालय आगर के विरुद्ध दर्ज प्रकरण क्रमांक 13/बी 121/2023- 24 में पारित आदेश 20 फरवरी 2024 अनुसार 50000 रुपए अर्थदंड की राशि से दंडित किया है। जुर्माना राशि म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लेखा शीर्ष 0210- 04- 104- 0754 में 15 दिवस में ऑनलाइन ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कराना अनिवार्य होगा। अर्थदंड राशि जमा नहीं करने तक खाद्य लाइसेंस पंजीयन निलंबित रहेगा। नियत समय सीमा में राशि जमा नही करने पर संबधित क्षेत्र के तहसीलदार को अधिनियम की धारा 96 अनुसार वसूली – कुर्की के लिए अधिकृत किया है।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी केएल कुम्भकार ने बताया कि खाद्य सामग्री के कारोबार में संलग्न निर्माता, थोक, वितरक, फुटकर, कमीशन एजेंट, परिवहन कर्ता, ट्रांपोर्टर, होटल, ढाबा अस्थाई दुकान संचालक भी कारोबार शुरू करने से 15 दिन पूर्व अवश्य प्राप्त कर ले। यदि पहले से खाद्य लाइसेंस बना है तो वैधता दिनांक जांच कर समय से पूर्व नवीनीकरण करवा ले। अन्यथा वैधता के बाद प्रथम तीन माह में 3 गुना विलंब शुल्क और 6 माह के अंदर 5 गुना विलंब शुल्क देय होगा।

malwakhabar
Author: malwakhabar

Share this post:

Leave a Comment

खबरें और भी हैं...

लाइव क्रिकट स्कोर

कोरोना अपडेट

Weather Data Source: Wetter Indien 7 tage

राशिफल

error: Content is protected !!