आगर मालवा 21 मार्च/आगर मालवा जिले से अन्य जिलों व राज्यों में चारा, भूसा का निर्यात एवं उद्योगों के बायलरों एवं ईंट,भट्टों में ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। जिले के पशुधन के लिए चारा व भूसे की पूर्ति बनाये रखने हेतु कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राघवेंद्र सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अतंर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार किसी भी व्यक्ति या संस्थान द्वारा सुखला, घास, भूसा, कड़वी (ज्वार, मक्का के डंठल) आदि सहित समस्त पशु चारा आगर-मालवा जिले के बाहर निर्यात नही किया जाएगा। साथ ही उद्योगों, फैक्ट्रीयों के बायलरो, ईंट भट्टी आदि में पशु चारा, भूसा का ईंधन के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा। भूसा तथा चारे का युक्ति संगत मूल्य से अधिक मूल्य पर किसी भी व्यक्ति द्वारा क्रय-विक्रय करना एवं चारा, भूसा का कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने के लिए अनावश्यक रूप से संग्रहण करना प्रतिबंधित रहेगा। ई्रधन उपयोगी भूसे का स्टॉक के लिए लायसेंसधारी उद्योग ही स्टॉक कर सकेगा, जिसकी सुरक्षा की समस्त जवाबदारी संबंधित लायसेंसधारी की रहेगी एवं प्रतिबंधित अवधि में जिले के बाहर लेकर जाना प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा।