सुसनेर। पीडिता के साथ छेडछाड करने वाले अभियुक्त को सुसनेर न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायालय (श्रीमान पंकज कुमार वर्मा) सुसनेर ने 04 साल के सश्रम कारावास और 2000 रूप्यें जुर्माने से दण्डित किया।मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ पवन सौलंकी, सुसनेर ने बताया कि फरियादीया ने अपने पिता के साथ थाना नलखेडा पर रिपोर्ट किया कि दिनांक 19/1/23 को शाम करीबन 07 बजें मैं हमारी किराने की दुकान पर थी मेरी बुआ घर के अंदर खाना बना रही थी तभी हमारी दुकान पर अभियुक्त पाउच लेने आया जो मुझे दुकान में अकेला देखकर दुकान में घुस आया और बुरी नियत से मेरा सीधा हाथ पकड लिया मैं चिल्लाने लगी तो अभियुक्त ने मेरा मुंह उसके हाथों में दबा दिया और बोला कि मैं तुझसे प्यार करता हॅू तुझसे शादी करना चाहता हॅू मैं तुझे भगा ले जाउंगा मैनें अभियुक्त का हाथ अपने मुंह से हटाया और चिल्लाने लगी तो अभियुक्त मुझसे बोला कि तूने यह बात किसी को भी बताई तो तुझे व तेरी बुआ को जान से खत्म कर दूंगा मेरी चिल्लाचोट की आवाज सुनकर मेरी बुआ घर के अंदर से दुकान में आई तो उनको देखकर अभियुक्त दुकान से चला गया लोक लज्जा व अभियुक्त के डर के कारण हमने मेरे साथ हुई घटना किसी को नही बताई परंतु आज मैनें हिम्मत करके मेरे पिता को मेरी बुआ के घर बुलाया और अपने साथ हुई सारी घटना बताई फिर मैं अपने पिता व बुआ को साथ लेकर रिपोर्ट करने थाने आयी। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र धारा 354क,354घ,354,456,506 भादवि एवं लैंगिक अपराधो से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7/8 पोक्सों एक्ट अंतर्गत माननीय न्यायालय में पेश किया गया प्रकरण में विवेचना निरी शशि उपाध्याय के द्वारा की गई। जहाँ से माननीय न्यायालय ने एडीपीओं श्री पवन सौलंकी के तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्त को निम्नानुसार दण्ड से दण्डित किया
क््रमांक धारा दण्ड
1 धारा 456 भादवि 01 साल का सश्रम कारावास व 200 रूपयें का अर्थदण्ड,
अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 15 दिवस का सश्रम कारावास
2 धारा 506 भादवि 01 साल का सश्रम कारावास व 300 रूपयें का अर्थदण्ड,
अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 01 माह का सश्रम कारावास
3 7/8 पोक्सों एक्ट 04 साल का सश्रम कारावास व 1500 रूपयें का अर्थदण्ड,
अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 01 माह का सश्रम कारावासउक्त सभी सजायें एक साथ भुगतायी जायेंप्रकरण में महत्वपूर्ण सहयोग कोर्ट मोर्हरिर आरक्षक 230 श्री आशीष सोनी एवं सहायक ग्रेड 03 कृष्णकांत अग्रवाल के द्वारा किया गया।