सुसनेर। मैना रोड़ पर कॉलोनाइजर के द्वारा अवैध रूप से देवधर्मराय मंदिर की लगभग 12 बीघा शासकीय जमीन पर कब्जा कर उसे अपनी सम्पत्ति बताते हुए उस पर प्लाट बेच दिए है। इसका आरोप लगाते हुए आज शनिवार की दोपहर में नगर के युवाओं ने सुसनेर SDOP देवनारायण यादव व TI गगन बादल को ज्ञापन सौपकर के उचित कार्रवाई की मांग की है। दिए गए ज्ञापन के साथ शासकीय खसरा एवं नक्शे की प्रतिलिपि भी सोपी गई है। इस पर जांच उपरांत कार्रवाई का आश्वासन पुलिस प्रशासन ने दिया है।
दिए गए ज्ञापन में बताया गया की कॉलोनाइजर के द्वारा कस्बा सुसनेर में गैरकानुनी रूप से विना अनुमति के अवैध कालोनी कस्बा सुसनेर के मैना रोड पर स्थित शासकीय मंदिर की भूमि सर्वे क्र. 1142, 1143, 1144 जो पुराने शासकीय रीकार्ड में शासकीय देवधर्मराय मंदिर की आ रही है, पर फर्जी रूप से अपने नाम से नामांतरण कर विना अनुमति के काटी गई है। इसके साथ ही कालोनाइजर द्वारा शासकीय नाला सर्वे क्र. 1089 रकबा की संपुर्ण लंबाई पर अवैध रूप से जबरन कब्जा कर सपूर्ण शासकीय नाले की भूमि पर कब्जा कर करोड़ो रु. के प्लाट विभिन्न लोगो को स्वयं का बताकर बैंचे गए है एवं नाले की शासकीय भूमि पर अवैध मकानो को बनवा दिया गया है। इस प्रकार उक्त अवैध कालोनाईजर द्वारा शासकीय नंबरों को छिन्न भिन्न कर संपूर्ण माले का स्वरूप को बदल दिया जाकर अन्य लोगों की निजी भूमि पर भी कब्जा किया जाने का प्रयास किया जा रहा है। अवैध कालोनाईजर द्वारा सरकारी शासकीय भूमि में अपनी निजी भूमि बताई जाकर अवैध रूप से प्लाट बेचकर नामांतरण भी किया जा रहा है जिसके संबंध में पूर्व में भी शिकायत प्रस्तुत की गई थी।
उक्त अवैध कालोनाईजर के द्वारा काटी गई बिना परमीशन की अवैध कालोनी की दस्तावेज संबंधी जांच एवं शासकीय नाले सर्वे क्र. 1089 तथा श्री देवधर्मराज मंदिर की भूमि सर्वे क्र. 1142, 1143, 1144 की सीमाओं का निर्धारण कर मंदिर व नाले की भूमि पर से बैचे गए अवैध प्लाटो का कब्जा हटाया जावे। अवैध कालोनाईजर द्वारा शासकीय मंदिर की भूमि सर्वे क्र. 1144 को सीमांकन नप्ती हेतु प्रस्तुत आवेदन पर नप्ती कार्यवाही को जांच होने तक रोका जावे तथा शासकीय नाले व मंदिर की भूमि को छिन्न भिन्न कर अवैध रूप बेचे गए प्लाटों के संबंध में अवैध कालोनाईजर के विरुद्ध उचित दण्डात्मक कार्यवाही कर एफ.आई.आर. किए जाने का निवेदन है।