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November 15, 2024 4:54 am

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सुसनेर: नए कानून को लेकर जागरूकता कार्यशाला: न्यायाधीश ने कहां पारदर्शिता के साथ होगा काम, FIR दर्ज करते समय थाने में होगी वीडियोग्राफी

 

सुसनेर।  1 जुलाई से लागू किये गए 3 नए कानून भारतीय दंड संहिता 2023, भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय शाक्ष्य अधिनियम 2023 को लेकर सोमवार की दोपहर में स्थानीय प्रशासन के द्वारा तहसील रोड पर स्थित जनपद पंचायत के सभा कक्ष में आमजन को जागरूक करने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें न्यायाधीश कंचन चौकसे, एएसपी निशा रेड्ड़ी, एसडीओपी देवनारायण यादव, टीआई गगन बादल ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग, नगर परिषद, राजस्व विभाग के साथ ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व गणमान्य नागरिकों को विस्तार से जानकारी दी गई।

न्यायाधीश ने कंचन चोकसे ने कहां की जो नए कानून लागू किये गए है उनमें पारदर्शिता के साथ काम होगा जिससे पीडित को न्याय समय पर मिल सकेगा। प्रकरण दर्ज करते समय पुलिस थानो में वीडियोग्राफी भी की जाएगी। साथ ही सम्बंधित जांचकर्ता अधिकारी को 14 दिन में मामले की जांच करना होगी। इसके अलावा न्यायालय में भी प्रकरणो की सुनवाई के दोरान वीडियोग्राफी होगी। 90 दिवस की अवधि में जांचकर्ता पीडित को मामले से अवगत कराएगा। इस दोरान कई सारी भादवि की वे धाराएं जो बीएनएस में परिवर्तित किया गया है इनकी जानकारी भी प्रशासनिक अधिकारीयो के द्वारा दी गई। इस अवसर पर तहसीलदार विजय सेनानी, जनपद के सीईओ राजेश शाक्य, सीएमओ ओपी नागर भी मौजूद रहे।

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Author: malwakhabar

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