सुसनेर। तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण सुसनेर द्वारा जनपद पंचायत सुसनेर में 1 जुलाई 2024 से देश में लागू होने वाले तीन कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया जिसमें उपस्थित न्यायाधीश श्रीमती कंचन देव शिवहरे द्वारा नए कानून के संबंध में जानकारी दी गई ! जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि नवीन कानून के अनुसार पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट की जा सकेगी, जिससे पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत समाप्त हो सकेगी। साथ ही व्यक्ति एफआईआर को अपने अधिकार क्षेत्र वाले थाने के बजाए भी दर्ज करा सकता है।भारतीय न्याय संहिता में 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, जिसमें एक नया अपराध मॉब लिंचिंग है। इसमें मॉब लिंचिंग पर भी कानून बनाया गया है. 41 अपराधों में सजा को बढ़ाया गया है. साथ ही 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है।आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, बयान, इकबालिया बयान और अन्य दस्तावेजों की कॉपी प्राप्त करने का अधिकार है।इस अवसर पर, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक निशा रेड्डी, एसडीओपी देवनारायण यादव, तहसीलदार विजय कुमार सेनानी जनपद सीईओ राजेश शाक्य, थाना प्रभारी गगन बादल एवं न्यायालय कर्मचारी आईटी असिस्टेंट आदित्य यादव एवं एवं नजीर प्रबल राज और दीपक साहू उपस्थित थे।