सुसनेर। दिनांक 16/7/21 को पत्नी पर घासलेट तेल डालकर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त पति को सुसनेर न्यायालय माननीय अपर सत्र न्यायालय (श्रीमान पकज कुमार वर्मा) सुसनेर ने आजीवन कारावास और कुल 1000 रू जुर्माने से दण्डित किया। मीडिया प्रभारी एवं एडीपीओ पवन सौलंकी, सुसनेर ने बताया कि फरियादी ने देहाती नालसी लेखबद्व करवाई कि आज से करीबन 02 माह पूर्व मेरी शादी प्रेमविवाह अभियुक्त के साथ हुआ था तभी से ही मैं अपने पति के साथ रह रही हूॅ रात करीबन 10-11 बजें मैं व मेरा पति दोनों घर पर थे मेरा पति मेरे से बोला कि तुने भाभी से बात क्यों की व मेरे को थापड मुक्कों से मारपीट की रात को हम दोनों पति पत्नी कमरे का दरवाजा बंद कर सो गये थे आज सुबह करीबन 06 बजें मैं सो कर उठी व चिमनी की डिब्बी में भरा घासलेट तेल ढाल रही थी तभी मेरे पति ने मेरे हाथ से चिमनी छुडाकर डिब्बी में भरा घासलेट तेल मेरे उपर ढाल दिया व मुझे जान से मारने के लिए माचिस से मुझमें आग लगा दी मैनें चिल्लाचोट की तो मेरा भतीजा व कुछ लोगों ने धक्का देकर मेरे कमरे का दरवाजा खोलकर मेरे उपर पानी डालकर मुझे बचाया मेरा पति मुझे किसी से बात नही करने देता है मेरे द्वारा भाभी से बात करने की रंजिश पर ही मुझे जान से खत्म कर देेने के लिए मेरे उपर घासलेट तेल डालकर मुझे जलाई है 108 एंबुलेंस से मुझे अस्पताल सुसनेर लाया अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र धारा 302 भादवि में माननीय न्यायालय में पेश किया। इस प्रकरण में महत्वपूर्ण सहयोग कोर्ट मोर्हरिर आरक्षक 230 आशीष सोनी एवं तत्कालीन थाना मुंशी आरक्षक 58 देवेंद्र गुर्जर तथा थाना मुंशी सुसनेर आरक्षक 231 रामेश्वर यादव, सहायक ग्रेड 03 कृष्णकांत अग्रवाल के द्वारा किया गया।